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Edited by मिथिलेश धर दुबे | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated: Feb 25, 2022, 5:21 PM
कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार तक सभी वकीलों को अपनी दलीलें खत्म करने को कहा है। अदालत ने शुक्रवार को जल्द ही इस मामले में फैसला सुनाने का संदेश दिया। मामले में मुख्य न्यायाधीश समेत तीन न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश ने संबंधित पक्षों से दो से तीन दिनों के अंदर अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत करने को भी कहा।
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हाइलाइट्स
- हिजाब विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट में आज 9वें दिन फिर सुनवाई जारी
- कोर्ट ने शुक्रवार तक सभी वकीलों को अपनी दलीलें खत्म करने को कहा है
- अदालत ने गुरुवार को जल्द ही इस मामले में फैसला सुनाने का संदेश दिया
अपडेट@ 4:22 PM-
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तीन जजों की फुल बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी की। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। फैसला कब होगा, यह नहीं बताया गया है। संभवत: अगले सप्ताह सुनवाई होगी।
अपडेट@ 4:20 PM-
सलाह ताहिर ने समय मांगा।
सीजे अवस्थी: 5 मिनट में बहस करें। हम अंतहीन जारी नहीं रखेंगे।
अपडेट@ 3PM-
मुछाला ने कहा कि हम सिर्फ सिर पर कपड़े का टुकड़ा है। कोर्ट को यह पूछना चाहिए कि हिजाब क्या है, खीमर और घूंघट क्या है। मुछाला ने अयोध्या मामले में टिप्पणी को संदर्भित कियाकि कोर्ट को धार्मिक चर्चाओं को लेकर सतर्क रहना चाहिए और केवल यह देखना चाहिए कि क्या पूजा करने वाले की आस्था और विश्वास वास्तव में है।
अपडेट@2.55 PM-
मुछाला ने मुस्लिम विद्वान का एक कोट पढ़ा कि सच्ची इस्लामी परंपरा में सिर ढकने की आवश्यकता होती है। मुछाला ने कहा कि हदीस में भी कहा गया कि चेहरे को ढकना जरूरी नहीं है लेकिन हिजाब जरूर पहनना चाहिए। कई ऐसी धार्मिक परंपराएं हैं जिसे सरकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया है।
अपडेट@2.50PM-
मुछाला: हमने सिर पर हिजाब पहना है। यह कपड़े का टुकड़ा सिर को ढंकता है चेहरे को नहीं। इसे इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए। हमें ऐसा करने से रोकने के लिए कॉलेज का अधिकार नहीं है। इसे आर्टिकल 25 के तहत स्वीकृत करना चाहिए। यह विचार करना जरूरी नहीं कि यह अनिवार्य धार्मिक अभ्यास है या नहीं।
अपडेट @2.45PM-
वरिष्ठ अधिवक्ता यूसुफ मुछाला ने दलीलें रखनी शुरू कीं। उन्होंने कहा, ‘याचिकाकर्ता ने सरकारी आदेश को रद्द करने और हिजाब के साथ क्लास में बैठने की इजाजत मांगी है।’
अपडेट@2.40PM-
चीफ जस्टिस: हमें जल्दी उठना होगा। हम 4 बजे तक सुनवाई करेंगे। इसलिए इसे जल्द खत्म कीजिए।
सांकेतिक तस्वीर
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Web Title : hijab controversy karnataka high court hearing on day 11 live updates
Hindi News from Navbharat Times, TIL Network